Tuesday, July 18, 2017

राजा पर मुकदमा (बस्तर: अनकही-अनजानी कहानियाँ, भाग – 31)


डलहौजी ने वर्ष 1854 में नागपुर राज्य को दत्तक निषेध नीति के तहत हड़प लिया, इसके साथ ही बस्तर शासन अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश सरकार के दिखाने के दाँत का उल्लेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के 1893 के रिकॉर्ड्स में मिलता है कि प्रत्येक चीफ को स्वतंत्र विदेशी शासक माना जाता था किंतु सत्यता थी कि सम्पूर्ण भारत में कोई भी चीफ (राज्यों के शासक/राजा) प्रभुता सम्पन्न नहीं रह गये थे। बस्तर रियासत उन दिनों मध्यप्रांत के पंद्रह फ्यूडेटरी चीफ क्षेत्रों (रियासतों) में सबसे बड़ी थी जिसके अंतर्गत 13072 वर्ग मील का क्षेत्रफल आता था। फ्यूडेटरी चीफ का स्तर पाये बस्तर के राजा को रेजीडेण्ट, दीवान, एडमिनिस्ट्रेटर, सुप्रिंटेंडेंट पॉलिटिकल एजेंट तथा वायसराय की सहायता से शासन चलाना होता था। 

बस्तर के प्रशासन पर अंग्रेजों के शिकंजे का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि राजा को अपने राज्य की सीमा के भीतर खनन की अनुमति देने, दो वर्ष से अधिक की सजा देने अथवा पचास रुपयों से अधिक का जुर्माना लगाने के लिये भी ब्रिटिश अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी। इतना ही नहीं राजा को उसकी प्रजा के समक्ष अधिकार विहीन दिखाने अथवा अशक्त सिद्ध करने का कोई अवसर अंग्रेज नीतिकारों ने नहीं छोड़ा था। न्याय व्यवस्था में सुधारवाद अथवा लचीलापन लाने की आड़ में यह व्यवस्था भी बनाई गयी कि अब प्रजा भी राजा पर मुकदमें करने लगी, और इसके लिये किसी तरह की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं रखा गया था। यद्यपि यही कानून और तरीका अंग्रेज प्रशासकों के लिये लागू नहीं होता था। ब्रिटिश न्यायालय में आये ऐसे ही एक रोचक मुकदमें का उल्लेख मिलता है जब शेख रसूल नाम के एक व्यापारी ने बस्तर के राजा भैरम देव पर उसके दो हजार रुपये और चौदह आने का भुग्तान न करने का आरोप लगाया। यह मुकदमा राजा के पक्ष में निर्णित हुआ था।       

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